हरियाणा न्यूज : दिल्ली में COVID-19 मामलों में उछाल के बीच AAP सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में येलो अलर्ट लगाने व वायरस के प्रसार को रोकने के लिए COVID-19 प्रतिबंधों का एक नया सेट जारी करने का फैसला किया है। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DMDA) ने सभी निवासियों के लिए दिशानिर्देशों का एक नया सेट जारी किया है। जिसमें सभी शैक्षणिक संस्थानों, जिम, मॉल, योग स्टूडियो, स्पा और अन्य स्थानों को बंद करना शामिल है जहां लोगों का जमावड़ा संभव है।
दिल्ली मेट्रो यूजर्स के लिए भी नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। डीडीएमए के आदेश के अनुसार, दिल्ली मेट्रो अगली सूचना तक केवल 50 प्रतिशत क्षमता पर ही संचालित होगी। ट्रेनों में खड़े यात्रियों को अनुमति नहीं दी जाएगी और सभी यात्रियों और कर्मचारियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
दिल्ली सरकार के आदेशानुसार ‘एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाली बसें 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलेंगी। जबकि ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल में केवल दो यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति होगी।
दिल्ली में लगाए जा रहे कुछ अन्य प्रतिबंध इस प्रकार हैं-
बार, रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता पर चलेंगे
शादी समारोहों और अंत्येष्टि में सिर्फ 20 लोगों को अनुमति
जिम, योग स्टूडियो बंद रहेंगे
धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन भक्तों के प्रवेश की अनुमति नहीं है
ऑटो और टैक्सी में सिर्फ दो लोगों को जाने की इजाजत